बिहार में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया जाएगा। इस क्रम में कार्मशियल कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट, पेट्रोल पम्प, ज्वेलरी शॉप समेत तमाम प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पटना के डिविजनल कमिश्नर ने कहा है कि 31 मार्च तक सभी अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित कर लिया जाए। उन्होंने कहा है कि जहां पहले से कैमरे लगे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी एक महीने के अंदर अनिवार्य रूप से ठीक करा लिया जाना चाहिए।
माना जा रहा है कि हाल में पटना में इंडिगो के स्टेशन हेड रूपेश की हत्या के बाद बिहार सरकार और पुलिस पर कानून व्यवस्था को लेकर दबाव काफी बढ़ गया है। इस घटना के बाद सरकार, अपराधों को काबू में लाने के लिए तमाम उपाय कर रही है। इसी सिलसिले में सोमवार को पटना के डिविजनल कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल ने पटना और आस-पास के इलाकों की सुरक्षा को लेकर कई नए निर्देश दिए। उन्होंने पटना प्रमंडल के सभी जिलों के आवासीय अपार्टमेंट और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स सहित अस्पताल, बैंक, ज्वेलरी शॉप, पेट्रोल पंप जैसे स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया।
डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि जिन-जिन अपार्टमेंट में सीसीटीवी नहीं लगे हैं, वहां 31 मार्च तक ऐसे कैमरे लगवाना सुनिश्चित कराया जाए। जहां पहले से सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और काम नहीं कर रहे उन्हें भी एक महीने के अंदर हर हाल में ठीक कराया जाना चाहिए। आदेश के तहत पटना डिवीजन के पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास जिलों में आने वाले सभी आवासीय अपार्टमेंट, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अस्पताल और बैंक आदि में 31 मार्च तक सीसीटीवी कैमरे की लगाना अनिवार्य हो गया है।
डिविजनल कमिश्नर ने पटना के पुलिस थानों को अपने क्षेत्रों के हाईराइज अपार्टमेंट की लिस्ट पटना नगर निगम को मुहैया कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आज शहरों में जीवन तेजी से बदल रहा है। हाल के वर्षों में पटना और दानापुर में तीन लाख निवासियों के साथ लगभग 50 हजार फ्लैटों वाले लगभग दो हजार अपार्टमेंट तैयार हुए हैं। प्रमंडल के पांच अन्य जिलों में भी यही स्थिति है। वहां शहरी क्षेत्रों का तेजी से विस्तार हो रहा है। हाईराइज अपार्टमेंट बन रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर इनमें सीसीटीवी कैमरों को अनिवार्य बनाया जा रहा है।
नक्शा पास कराते समय देनी होगी जानकारी
डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि भविष्य में अपार्टमेंट और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का नक्शा पास कराने के दौरान ही सीसीटीवी की जानकारी मांग ली जाए। सीसीटीवी न लगवाने की दशा में नक्शा पास नहीं किया जाए। इसके लिए अपार्टमेंट के एंट्री गेट, एग्जिट गेट, सीढ़ी, लिफ्ट के पास, पार्किंग, हर फ्लोर पर और गेट पर बाहर की ओर लोकेशन के साथ सीसीटीवी लगाना जरूरी है। सीसीटीवी लगवाने के साथ ही उनका चालू हालत में रहना भी जरूरी बनाया जा रहा है। इसके लिए सम्बन्धित की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
Source : Hindustan