कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक अहम कदम उठाया है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम बड़े फैसले अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए लिए जा रहे हैं. विभाग की ओर से एक और बड़ा निर्देश जारी किया गया है. बिहार में सभी शॉपिंग मॉल बंद रखने के साथ ही अब रेस्टोरेंट में भी एंट्री बंद कर दी गई है. आपको तबतक इंट्री नहीं मिलेगी, जब तक की आप अपने हैंड को सेनेटाइज कर के अंदर ना जाएं. बिहार की सभी बड़ी दुकानों और रेस्टोरेंट में हैंड सेनेटाइजर की व्यवस्था करने को कहा गया है. जो बड़े रेस्टोरेंट हैं, उनके एंट्रेंस यानी की मेन दरवाजे पर हैंड सेनेटाइजर रखने की बात कही गई है. हाथ सेनेटाइज करने के बाद ही रेस्टोरेंट में एंट्री देने की बात कही गई है.

स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक बड़ा निर्देश जारी किया गया है. बिहार के सभी जिलों में शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला (जिम्नेजियम), स्विमिंग पूल्स और स्पा सेंटर को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है. स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव संजय कुमार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक शादी विवाह के कार्यक्रमों को छोड़कर किसी भी स्थान पर 50 से अधिक लोगों के नहीं जुटने की अपील की गई है. सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोरोना या कोरोना संदिग्धों से जुड़ा कोई भी मामला सामने आता है तो 3 घंटे के भीतर जिले के सिविल सर्जन को इसकी जानकारी देनी आवश्यक है.

बिहार में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार कई बड़े उपाए कर रही है. सरकार की ओर से कई बड़े फैले लिए गए हैं. बिहार में स्कूल, कालेज, सिनेमा घर, पार्क, चिड़ियाघर और म्यूजियम को 31 मार्च तक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. नीतीश सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर एक और बड़ा कदम उठाते हुए उसे बिहार में महामारी रेगुलेशन एक्ट घोषित कर दिया है. नीतीश सरकार 1897 के महामारी एक्ट के तहत कोरोना वायरस एक्ट को ले आई है. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. बिहार में कोरोना वायरस को महामारी घोषित किए जाने के बाद अब सरकार के पास इससे बचाव के लिए कई अधिकार आ जायेंगे. सरकार महामारी की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठा सकेगी.

 

 

इससे पहले कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्टलों को बंद कर दिया गया है. शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश जारी किया था. इसके बाद अब सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्टल 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार पुलिस की ओर से एक बड़ा निर्णय लिया गया है. पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय की ओर से आयोजित हो रही जनता दरबार को 31 मार्च तक स्थगित करने का निर्णय  लिया गया है.

 

Input:First Bihar

Muzaffarpur Now – Bihar’s foremost media network, owned by Muzaffarpur Now Brandcom (OPC) PVT LTD