बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने 66 हजार 104 शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 814 करोड़ 39 लाख 51 हजार 100 रुपए की स्वीकृति दी है तथा इस राशि की विमुक्ति का भी आदेश दे दिया गया है। इस राशि से वित्तीय वर्ष 2020-21 में इन शिक्षकों को वेतन का भुगतान होगा।

जिन 66,104 शिक्षकों को वेतन भुगतान के लिए राशि दी गई है, उनमें राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कार्यरत नगर प्रारंभिक शिक्षक, प्रखंड शिक्षक एवं पंचायत शिक्षक शामिल हैं। राज्य के कुल 3.23 लाख नियोजित शिक्षकों में से 66, 104 नगर, प्रखंड एवं पंचायत शिक्षक ऐसे हैं, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन स्वीकृत पदों पर हुई है। इनका वेतन भुगतान भी राज्य सरकार की निधि से होता है, जबकि शेष नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान सर्वशिक्षा अभियान मद से होता है।

इन शिक्षकों के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में वेतन भुगतान के लिए कुल 23 अरब 26 करोड़ 84 लाख 18 हजार रुपए का बजट उपबंध सरकार ने किया था। इसमें से दो किस्त पहले ही दिया जा चुका है। अंतिम किस्त के रूप में अब 814 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

शिक्षा विभाग ने 66 हजार 104 शिक्षकों के वेतन के लिए राशि करते हुए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि आवंटन से मात्र वैधानिक रूप से नियोजित एवं कार्यरत शिक्षकों का केवल 2020-21 वित्तीय वष्र का वेतन भुगतान करेंगे। भुगतान की व्यक्तिगत जिम्मेवारी संबंधित डीईओ की होगी। वहीं सभी डीपीओ स्थापना को निर्देश दिया गया है कि जिला के कोषागार से सीएफएमएस के माध्यम से राशि की निकासी करें। नियोजन इकाइयों से पूर्व प्रापति रसीद ली जाएगी। नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान नोडल बैंक के माध्यम से विभागीय निर्देश के आलोक में किया जाएगा।

Input: Live Hindustan

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