बिहार-झारखंड के किसानों के लिए बड़ी और अच्छी खबर है. दरअसल, पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसानों को सरकार 60 साल के बाद पीएम किसान मानधन योजना के तहत हर माह 3000 रुपये दे रही है. इस तरह एक साल में सरकार किसानों को 36000 रुपये पेंशन के तौर पर दे रही है. भारत सरकार ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि इस योजना का लाभ हर वे किसान उठा सकते हैं जो इस समय किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं. इसके लिए किसानों को किसी तरह का अलग से कागज जमा नहीं करना होगा.
जानें सरकार के इस योजना का कैसे आपको मिलेगा लाभ
बता दें कि पीएम किसान मानधन योजना के तहत सरकार छोटे किसानों को हर महीने पेंशन देती है. इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये यानी साल के 36000 रुपये किसानों को पेंशन दी जाती है. इसके लिए किसानों से अलग से कोई कागज नहीं लिए जाते हैं. सरकार ने सिर्फ थोड़े बहूत नियम बनाए हैं जिसाक पालन कर कोई भी छोटे जोत का किसान इस योजना का लाभ ले सकता है.
योजना के बारे में इन अहम बातों को जानना जरूरी
दरअसल, किसान मानधन योजना का फायदा लेने के लिए किसान के पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन होना जरूरी है. इससे अधिक जमीन वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है. इसके अलावा, 18 से 40 वर्ष तक का कोई भी किसान इस योजना का लाभ ले सकता है. साथ ही कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान किसानों को अपनी तरफ से जमा करना होगा, जो किसान की उम्र पर निर्भर करता है.
उदाहरण के लिए यदि 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रुपये हर महीने होगा. वहीं, अगर 30 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ते हैं तो 110 रुपये जमा करने होंगे और 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो हर महीने 200 रुपये जमा करने होंगे.
Input: zee media