बिहार में अब अगर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर सड़क पर निकले तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. पहले नई गाड़ी बिना नंबर प्लेट के ही सड़कों पर उतार दी जाती थी, लेकिन अब अगर राज्य भर के शो रुम से बिना रजिस्ट्रेशन और हाइ सिक्योरिटी नंबर के अगर गाड़ी निकलेगी, तो वाहन मालिक और डीलर पर कार्रवाई होगी.

इसके साथ ही डीलर का रजिस्ट्रेशन भी निलंबित किया जा सकता है. परिवहन सचिव सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी डीटीओ एवं एमवीआइ को इसे लेकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि किसी भी स्थिति में बिना नंबर की गाड़ी शो रुम से बाहर सड़क पर नहीं निकले. 13 अगस्त को इन सभी सभी बातों को लेकर वाहन कंपनियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जायेगी. जिसमें डिफॉल्टर वाहन कंपनियों को अंतिम चेतावनी दी जायेगी. यदि सुधार नहीं होता है तो उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी.

वहीं सड़कों पर बिना नंबर की चलने वाली गाड़ियों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा. पकड़े जाने पर जुर्माना और वाहनों को जब्त किया जायेगा. साथ ही वाहन को बेचने वाले डीलर के विरुद्ध भी कार्रवाई की जायेगी.

Input : First Bihar

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