बिहार पंचायत चुनाव-2021 में प्रतिनियुक्त होने वाले कर्मियों के लिए भत्ते का निर्धारण कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार पीठासीन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण में भाग लेने तथा मदतान-मतगणना में कार्य करने के लिए प्रतिदिन 500 के हिसाब से भत्ता मिलेगा।

विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार इनका प्रशिक्षण अधिकतम तीन दिन चलेगा। चुनाव में इनकी ड्यूटी भी अधिकत तीन दिनों के लिए ही लगेगी। पुलिस निरीक्षक व पुलिस अवर निरीक्षक को 500, मतदान अधिकारी को 375, सहायक निरीक्षक-हवालदार को 375, चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को 250, सरकारी चालक को 375 और मतगणना सहायक को 375 प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता मिलेगा। मतदान के लिए माइक्रोप्रेक्षक को एकमुश्त दो हजार मिलेंगे। गृह रक्षकों को निर्धारित दर से दैनिक भत्ता मिलेगा। चौकीदार, दफादार, दलपति को प्रतिदिन 250 के हिसाब से भत्ता मिलेगा।
Input: Live Hindustan








