पटना. बिहार (Bihar) में बिना मास्क (Mask) लगाए ड्राइविंग (Driving) की तो जुर्माना तो होगा ही, तीन दिन के लिए आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी. राज्य सरकार (State Government) ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यह नियम सभी गाड़ियों के साथ लागू होगा. इतना ही नहीं दुकान, रेस्टोरेंट में भी में भी मास्क लगाना अनिवार्य है, जिसकी औचक जांच कभी भी हो सकती है. रेस्टोरेंट (Restaurant) और दुकान (Shop) में भी बिना मास्क के पाए जाने पर तीन दिन तक दुकान-रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाएंगे. प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल, पटना डीएम कुमार रवि, ट्रैफिक एसपी अमरकेश डी​ और अन्य पदाधिकारियों के साथ आज कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण के बढ़ते मुद्दे पर बैठक हुई​. हालांकि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पहले ही मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है, नहीं लगाने वालों से बतौर फाइन 50 रुपये वसूले जाने का आदेश था. वहीं अब राज्य सरकार ने इसे और गंभीरता से लेते हुए बिना मास्क के सार्वजनिक और निजी गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाने जा रही है.

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मास्क लगाने को लेकर नए निर्देश

1. बिना मास्क लगाए टैक्सी, ऑटो, बस चलाते पकड़े गए तो लगेगा जुर्माना और 3 दिनों के लिए जब्त किए जाएंगे वाहन.

2. दुकान, रेस्टोरेंट आदि की होगी औचक जांच. बिना मास्क लगाए दुकानदार या शॉपिंग कर रहे लोग मिले तो तीन दिन के लिए दुकान करवा दी जाएगी बंद.

3. मास्क लगाना सुनिश्चित कराने और दुकान, रेस्टोरेंट और ऑटो आदि वाहनों की औचक जांच के लिए बनेगी फ्लाइंग स्क्वायड टीम.

4. सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में कड़ी निगरानी का दिया निर्देश .

5. बिना मास्क लगाए ऑटो चालक पकड़े गए तो ऑटो का परमिट भी रद्द करने की होगी कार्रवाई

कोराना संक्रमण से बचाव के लिए सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. सार्वजनिक या निजी वाहन चलाने वाले के साथ उसमें सवार यात्रियों को भी मास्क लगाना होगा. इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने पटना जिलाधिकारी कुमार रवि एवं ट्रैफिक एसपी अमरकेश डी को निर्देश दिया है.

एरिया वाइज सक्रिय रहेगी फ्लाइंग स्क्वाइड टीम

प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने पटना जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि कोविड-19 से संबंधित प्रावधानों (मास्क लगाने) को लागू कराने के लिए शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक एसपी और अन्य जगहों पर बीडीओ और एसडीओ को अधिकृत किया जाए. शहरी इलाकों में एरिया वाइज फ्लाइंग स्क्वायड टीम गठित करें और संबंधित एरिया में मॉनिटरिंग के लिए मजिस्ट्रेट तैनात करें.

बढ़ाई जाएगी आइसोलेशन सेंटर की संख्या

कोविड-19 की समीक्षा करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि जिले में कोरोना पॉजिटिव केस की लगातार बढ़ती स्थिति को देखते हुए आइसोलेशन सेंटर की संख्या बढ़ाने और प्रत्येक सेंटर के लिए एक प्रभारी की प्रतिनियुक्ति कर जवाबदेही सुनिश्चित करें जिलाधिकारी. प्रमंडलीय आयुक्त ने आइसोलेशन सेंटर में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए काउंसलिंग और इंटरटेनमेंट की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश जिलाधिकारी पटना को दिया.

Input : News18

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