कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बंद किए गए विभागों में 20 अप्रैल से कामकाज शुरू हो जाएगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों को छोड़ बाकी बंद थे। अब यहां भी कामकाज शुरू होंगे। हालांकि गृह मंत्रालय के निर्देश के तहत कर्मचारियों की संख्या को सीमित रखी जाएगी। इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सेनेटाइजर के उपयोग के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है।

गृह मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल को जारी दिशा-निर्देशों के तहत राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों में सरकारी कार्यालय खोलने के लिए कहा गया है। बिहार के अपर मुख्य सचिव, गृह सचिव आमिर सुबहानी ने इसका पालन सुनिश्चित करने को लेकर गुरुवार को पत्र जारी किया था। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को कार्यालय आदेश जारी किया है। इसमें 20 अप्रैल से दफ्तर खोलने के आदेश दिए गए हैं।

विभागीय आदेश में कहा गया है कि 20 अप्रैल से सामान्य प्रशासन विभाग के सभी सेक्शन खुले रहेंगे। वर्ग ‘क’ और ‘ख’ के सरकारी सेवक नियमित तौर पर प्रतिदिन कार्यालय आएंगे। वर्ग ‘ग’ और दूसरे समूह के अलावा संविदा कर्मी के 33 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। प्रशाखा पदाधिकारी यह रोस्टर के जरिए तय करेंगे कि कौन से कर्मचारी किस दिन काम पर मौजूद रहेंगे। वहीं उच्च व निम्न वर्गीय लिपिक के संबंध में पहले से जारी रोस्टर लागू रहेगा।

आदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तय मापदंडों का पूरी तरीके से पालन करने को भी कहा गया है।  शिक्षा विभाग और उसके सभी अधीनस्थ कार्यालय 20 अप्रैल (सोमवार) से खुल जाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने शुक्रवार को इसको लेकर कार्यालय आदेश जारी किया।

Input : Live Hindustan

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