पटना. बिहार में गुटखे और निकोटिन युक्त पान मसाला पर प्रतिबंध अभी और जारी रहेगा. स्वास्थ्य विभाग ने इस प्रतिबंध के समय को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है. राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने इस हेतु आदेश जारी कर दिया है.

आपको बता दें कि बिहार में यह प्रतिबंध कोरोना महामारी के दौरान लगाया गया था. और इस प्रतिबंध की अवधि भी लॉकडाउन के दौरान 10 जून को ही खत्म हो गई थी. इस प्रकार प्रदेश में इसके उपयोग पर कानूनी कार्रवाई करना मुश्किल हो रहा था.

स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त ने जन स्वास्थ्य के हित में सभी तरह के गुटखा ,निकोटिन और तंबाकू युक्त पान मसाले पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. इसके लिए उन्होंने इसकी अवधि को भी बढ़ा दिया है. अब प्रदेश में फूड सेफ्टी एक्ट 2011 के रेगुलेशन 2.3.4 के तहत किसी भी पदार्थ में तंबाकू या निकोटिन की मिलावट पर प्रतिबंध है. गौरतलब है कि 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को निकोटिन युक्त पान मसाले और गुटखे के प्रतिबंध के लिए निर्देश जारी किए थे.

सरकार ने इस निर्देश के क्रम में राज्य में यह प्रतिबंध लगाया था. इसके अलावा प्रदेश की सरकार द्वारा जांच में पिछले साल रजनीगंधा सहित अनेक प्रांतों के पान मसाले में जहरीला निकोटिन पाया गया था.

Source : Hindustan

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