बिहार सरकार ने राज्य में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद राज्य में लॉकडाउन न लगाने का फैसला लिया है। हालांकि कुछ चीजों पर सख्ती को बढ़ा दिया है। इसकी जानकारी विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी।

उन्होंने बताया कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सुबहानी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से मरने वालों की अंत्येष्टि राज्य सरकार अपने खर्च पर करवाएगी। जहां कोरोना के ज्यादा केस मिलेंगे वहां कंटेंटमेंट जोन बनाए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन इलाकों में दवा और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं पूरे राज्य में धारा 144 लागू की जाएगी। यानी एक जगह पर चार से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे।

राज्य में अब कोरोना की रोकथाम के लिए शाम 4 बजे से इवनिंग कर्फ्यू लागू किया जाएगा। इसके पालन के लिए सख्ती बरती जाएगी। सभी डीएम और एसपी को निर्देश दे दिए गए हैं। शादी समारोह में अब 50 जबकि दाह संस्कार में अधिकतम 25 लोग शामिल हो सकेंगे। यदि एंबुलेंस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी है तो इन्हें किराए पर लिया जाएगा।

बैठक में ये फैसले लिए गए हैं

पूरे बिहार में धारा 144 लागू रहेगी,

शाम 4 बजे ही बंद हो जाएंगी सारी दुकानें,

कोरोना जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी,

सारे वेंटिलेटर को चालू किया जाएगा,

जागरूकता के लिए माइक से प्रचार किया जाएगा,

आसानी से मिलेंगी रेमडेसिविर की दवाइयां

जरूरत पड़ने पर किराए पर ली जाएंगी एबुलेंस,

शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।

Input: Live Hindustan

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