सूबे की महिलाओं के साथ होने वाली ईव टीजिंग (छेड़खानी) पर लगाम लगाने तथा उससे निजात दिलाने के लिए ठोस कार्रवाई एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में नीति बनाने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका अधिवक्ता ओम प्रकाश ने ई फाइलिंग से दायर की है।

आवेदक ने आरोप लगाया है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को ईव टीजिंग (छेड़खानी) से बचाने की दिशा में कई दिशा-निर्देश जारी किया था, लेकिन राज्य में उसे अब तक लागू नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को राज्य सरकार को लागू करना अनिवार्य है। कोर्ट आदेश में शिक्षण संस्थान, गर्ल्स हॉस्टल, कार्यरत महिला हॉस्टल, बाजार, सिनेमा हॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक परिवहन, रेल, धार्मिक स्थल जगहों पर महिला पुलिस के दस्ते की तैनाती करने का आदेश है। साथ ही ऐसे अपराध पर जल्द कार्रवाई के लिए प्रत्येक जिला में फास्ट ट्रैक वीमेंस फ्रेंडली कोर्ट का गठन किया जाना है। ऐसे अपराध पर नियंत्रण के लिए पंफलेट, ब्राउसर, बुकलेट, होर्डिंग के अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रचार प्रसार करना शामिल है। इस अर्जी में राज्य के गृह सचिव सहित डीजीपी व सभी जिलों के एसएसपी-एसपी को प्रतिवादी बनाया गया है।

Input: Live Hindustan

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