बिहार में कार्यरत सभी निजी क्लीनिक और अस्पतालों को क्रियाशील करने का निर्देश दिया गया। महामारी कानून के तहत स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने यह निर्देश दिया। साथ ही कहा कि कोरोना के मरीज की जांच के दौरान उसका ब्योरा लें और उसकी जानकारी संबंधित जिले के सिविल सर्जन को दें।
सोमवार को जारी निर्देश के अनुसार सभी निजी अस्पतालों, क्लीनिक, जांच केंद्रों तथा फार्मेसी के प्रमुखों को उन्हें खोलने के लिए कहा गया है। सभी निजी अस्पतालों को क्लीनिकल, पैरा मेडिकल, नॉन क्लीनिकल स्टाफ सहित पर्याप्त दवा, उपकरण इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।
निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, पीपीई किट, मास्क, ग्लब्स इत्यादि के इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी गई है। निजी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि इन्फ्लूएंजा और श्वास संबंधी रोगों के मरीजों की जानकारी सूची बनाकर संबंधित जिलों के सिविल सर्जन को दिया जाए।
Input : Live Hindustan






