राज्य में 15 मई तक लगाए गए लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण के मामले कम होते देख बिहार सरकार ने इसको विस्तार दिया है। अब 25 मई तक पूरा राज्य लॉक रहेगा। इसके साथ ही सरकार ने पुरानी गाइडलाइन में कुछ संशोधन किया है। अब शादी समारोह में 50 की जगह केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसी के साथ ही दुकानें खोलने के समय में भी परिवर्तन किया गया है।

एक घंटे पहले खुलेंगी दुकानें

शहर में सुबह छह से 10 बजे तो गांव में सुबह आठ से 12 बजे तक दुकानें खोलने की छूट रहेगी। वहीं बीज एवं खाद की दुकानें सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खोला जा सकेगा। इसके अलावा अन्य क्षेत्र के लिए पुरानी गाइडलाइन ही लागू रहेगी। इस संबंध में मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव गृह तथा प्रधान सचिव स्वास्थ्य ने विस्तृत जानकारी दी।

कम्यूनिटी किचेन की होगी शुरुआत

इसके साथ कोविड अस्पताल, कोविड केयर सेंटर और कोविड डेडीकेटेड अस्पताल इन स्थानों पर सरकार की तरफ से कम्यूनिटी किचन की शुरुआत की जाएगी। इसमें मरीजों और उनके स्वजनों को खाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही अगर प्राइवेट अस्पताल ऐसे करने चाहें तो वह भी कम्यूनिटी किचेन की शुरुआत कर सकते हैं, मगर कोरोना नियमों का पालन करने के साथ। इस तरह से नई गाइडलाइन के मुताबिक चार घंटे के लिए सुबह छह बजे से 10 बजे तक फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध इत्यादि की दुकानें खोले जाने का प्राविधान है।मेडिकल स्टोर, लैब, पेट्रोल पंप इत्यादि आवश्यक सेवा को बंदिशों के दायरे से बाहर रखा जा रहा है। वहीं तीन दिन पहले नजदीकी थाने में जानकारी देते हुए विवाह में 20 लोगों के शामिल करने की छूट दी गई है, पहले यह 50 लोगों तक थी।

लॉकडाउन के दायरे से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय व गतिविधियों और होटल व्यवसाय भी बाहर है। होटल संचालकों को रूम के अंदर खाना परोसने की शर्त पर अतिथियों को रखने की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से जुड़े कार्यालय, वन प्रबंधन में संलग्न वाहनों, पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग की आवश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय को भी अपवाद स्वरूप छूट दी गई है। अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्यों के लिए न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यालय के संचालन करने की छूट पहले ही दी गई है।

Input: Dainik Jagran

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