लॉक डाउन 5 के बीच बिहार में बसों के परिचालन की अनुमति दे दी गई है सरकार के आदेश के मुताबिक़ कंटोनमेंट जोन को छोड़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुडी सेवाओं को शुरू करने का आदेश दे दिया है. इसके साथ ही बिहार सरकार ने यात्रियों को किया अगाह किया है कि बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अधिक भाड़ा नही दे, आदेश में कहा गया है कि लॉक डाउन से पहले वाला ही भाड़ा यात्री दें.

आदेश की पूरी बात

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बसों एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार किया जा सकेगा. राज्य में ई – रिक्शा, ऑटो रिक्शा का परिचालन कंटोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अनुमान्य होगा। टैक्सी ओला उबर का परिचालन भी कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अनुमान्य होगा ।भाड़े में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी l Lock down से पूर्व का भाड़ा ही मान्य होगा।

1 जून से राज्य के अंदर बस एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन शुरू हो जाएगा। 31 मई को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बसों एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार किया जा सकेगा। भाड़े में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी l लॉक डाउन से पूर्व का भाड़ा ही मान्य होगा।

बस मालिकों के लिए विशेष आदेश 

वाहन को प्रतिदिन साफ-सफाई और समय-समय पर हर एक ट्रिप के पश्चात सैनिटाइज करना सुनिश्चित करना होगा .ड्राइवर एवं कंडक्टर को साफ कपड़े एवं मास्क पहनने के निर्देश देंगे. वाहनों के अंदर तथा बाहर कोरोना संक्रमण बचाव के उपाय संबंधी पोस्टर स्टीकर लगाएंगे. साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पंपलेट का यात्रियों के बीच वितरण कराएंगे.

वाहनों के अंदर चढ़ने उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करेंगे वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा इसकी हिदायत ड्राइवर एवं कंडक्टर को देंगे वाहनों में सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित होगी.

1जून से बस का परिचालन

1 जून से राज्य के अंदर बस एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन शुरू हो जाएगा। 31 मई को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है।

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बसों एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार किया जा सकेगा। भाड़े में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी l लॉक डाउन से पूर्व का भाड़ा ही मान्य होगा।

जिला प्रशासन द्वारा

जिला प्रशासन द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड पर  दण्डाधिकारी के साथ  पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जो यह     सुनिश्चित करेगा कि     बसों में सोशल डिस्टेंसिंग, साफ-सफाई संबंधी प्रोटोकाॅल का     अनुपालन किया जा रहा     है, बसों में निर्धारित बैठान क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाए  जा रहे हैं एवं यात्रियों से निर्धारित किराया ही वसूला जा रहा है। अन्य वाहनों में भी     इसका अनुपालन किया जाएगा।

वाहनों के परिचालन संबंधी उपरोक्त निदेश परमिट की शर्तो के पार्ट माने जाएँगे एवं  उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम  की सुसंगत धाराओं के अधीन संबंधित चालक/वाहन स्वामी के विरूद्ध कार्रवाई की     जाएगी।

जिला प्रशासन द्वारा वाहन मालिकों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं बरती  जाने वाली सावधानियाँ सम्बन्धी पम्पलेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका वितरण यात्रियों के बीच किया जाएगा।

बस स्टैण्डों/टैक्सी स्टैण्डों पर एनाउन्समेंट की व्यवस्था करेंगे जिसके माध्यम से  कोविड-19 के संक्रमण से बचाव सम्बन्धी उपायों को प्रसारित कराएँगे। साथ ही लोगों को भीड़ न     लगाने, यत्र-तत्र न थूकने, मास्क पहनने आदि की हिदायत भी दी जाएगी।

निकायों द्वारा बस  स्टैण्डों पर आवश्यक साफ-सफाई एवं सेनिटाइजेशन  सुनिश्चित किया जाएगा।

यात्रियों के लिए गाइडलाइन

वाहनों में सफर करते समय मास्क अवश्य पहनें अथवा मुंह को ढंककर रखें। बिना मास्क पहने बस में सफर की अनुमति नहीं होगी।

Input : News4Nation

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