जिले में ऑक्सीजन गैस की कालाबाजारी ब्लैक मार्केटिंग पर सतत निगरानी रखी जा रही है।
इस पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा वरीय पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं।
ऑक्सीजन गैस की कालाबाजारी /ब्लैक मार्केटिंग के पुख्ता जानकारी प्राप्त होने पर पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर पर इसकी सूचना दी जा सकती है। प्राप्त सूचना के आधार पर प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग/ कालाबाजारी की सूचना 9473191284-अपर समाहर्ता राजस्व, 9431818356 -उप विकास आयुक्त मुजफ्फरपुर,85444 12354- डीसीएलआर पूर्वी और 9162900417 डीसीएलआर पश्चिमी को दी जा सकती है।
इसके अतिरिक्त जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर पर भी जानकारी दी जा सकती है:- 0621-2266050,51,52,54,55,56,58,59,60,61- – -71पर दी जा सकती है।
इस पर नियंत्रण करने के लिए ऑक्सीजन गैस रिफलिंग का रेट भी तय किया गया हैं।बताया गया कि बड़ा सिलेंडर के लिए रिफलिंग पॉइंट पर प्रति सिलेंडर ₹300 अधिकतम (सभी कर सहित) वही छोटा सिलेंडर प्रति सिलेंडर ₹100 अधिकतम (सभी कर सहित) तय किए गए है।इसके विपरीत यदि अधिक राशि ली जाती है तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।
टेलीमेडिसिन सेवा- 9471298500/9572522838 पर होम आसोलेशन में रह रहे कोविड-मरीज चिकित्सीय परामर्श/ सलाह ले सकते हैं।