राज्य सरकार ने लॉकडाउन थ्री में छूट का दायरा बढ़ाते हुए कई प्रकार की आर्थिक गतिविधियों की इजाजत दे दी है। बुधवार को गृह विभाग ने तीन मई को जारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश में संशोधन करते हुए सभी जिलों में इलेक्ट्रानिक्स, ऑटोमोबाइल, हार्डवेयर, निर्माण सामग्री और प्रदूषण जांच केंद्रों को खोलने का निर्देश दिया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि सरकार का यह आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा। विभाग से जारी आदेश के बाद डीएम डाॅ. चंद्रशेखर सिंह ने मुजफ्फरपुर में इलेक्ट्राॅनिक्स व ऑटोमोबाइल की दुकान काे राेटेशन के आधार पर सप्ताह में तीन-तीन दिन खाेलने का फैसला लिया है। वहीं, माेटर गैरज व वर्कशाॅप, प्रदूषण जांच केंद्र, हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट व निर्माण सामग्री की दुकानें साेमवार से शनिवार तक खुलेंगी। सभी दुकानें सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। हालांकि, बाल काटने की दुकानें, स्पा व सैलून साेमवार से शनिवार तक सुबह 7 से दाेपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। रविवार काे सभी दुकानें व प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की प्रतिदिन केवल दाे दुकानाें काे राेस्टर के अनुसार खाेलने की अनुमति जिला परिवहन अधिकारी देंगे। प्रदूषण जांच केंद्रों की संख्या अधिक रहने पर भीड़ के दृष्टिकाेण से डीटीओ  आवश्यकतानुसार उसे अलग-अलग दिन अथवा समय पर खाेलने का निर्देश दिया जा सकता है। बिहार के 4 जिले रेड और बाकी 34 जिले ऑरेंज जाेन में हैं।

राेटेशन के आधार पर इन दुकानों को खोलने का आदेश

इलेक्ट्रॉनिक : इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडिसनर, मोबाइल, कंप्यूटर, यूपीएस और बैट्री की दुकानें और सर्विस सेंटर – साेमवार, बुधवार व शुक्रवार

ऑटोमोबाइल : टायर-ट्यूब, ल्यूब्रिकेंट के दुकानें व सर्विस सेंटर, माेटर वाहन, माेटर साइकिल, स्कूटर तथा स्पेयर पार्ट्स की दुकानें- मंगलवार, गुरुवार व शनिवार

निर्माण सामग्री : भंडारण व बिक्री जिसमें सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सेनेटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री की दुकानें- साेमवार से शनिवार

हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की प्रमंडलीय मुख्यालय स्तर पर दो दुकान खोली जाएंगी- साेमवार से शनिवार

प्रदूषण जांच केंद्रों को भी खोलने की अनुमति- साेमवार से शनिवार

माेटर गैरज एवं वर्कशाॅप- साेमवार से शनिवार

दुकान खोलने के लिए करना होगा इन शर्तों का अनुपालन

  • सोशल डिस्टेंस दुकान के आगे वृत्त आकार में ‘दो गज की दूरी’ पर निशान लगाना होगा।
  • सोशल डिस्टेंस न होने पर दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई होगी, दुकान बंद कर दी जाएगी।
  • दुकानदार सहित उनके सेल्समैन के अलावा ग्राहक का मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
  • नोट- जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने लाॅकडाउन की अवधि में मुजफ्फरपुर में दुकानों, प्रतिष्ठानों को खोलने का यह निर्णय गृह विभाग के आदेश के आलोक में लिया है।

Input : Dainik Bhaskar

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