सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने विभिन्न तरह की दुकानों के खोलने को लेकर दिन व समय निर्धारित किए हैं। इसके बावजूद पुलिस के द्वारा शुक्रवार को शहर के विभिन्न इलाकों में प्रशासन के निर्देशानुसार खुली दुकानों को बंद करा दिया गया। पुलिस की तरफ से कहा गया कि एसडीओ कार्यालय से अनुमति लेकर ही दुकान खोलें। इससे यह स्पष्ट होता है कि पुलिस के पास प्रशासन के आदेश की सही जानकारी नहीं है। कुछ दुकानदार पुलिस पर मनमानी का आरोप लगा रहे थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि निर्धारित मापदंड के तहत दुकानें नहीं खुलने के कारण उन्हें बंद कराया गया है। इसके कारण शुक्रवार को पूरे दिन उहापोह की स्थिति बनी रही।
कुछ दुकानदारों ने पुलिस की बात पर एसडीओ कार्यालय में अनुमति के लिए आवेदन भी दिया। इसके कारण एसडीओ कार्यालय में लोगों की भीड़ लगी रही।
निर्धारित मापदंड के तहत खोलें दुकान : जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कई तरह की सामग्री के लिए निर्धारित दिन व समय के अनुसार सशर्त दुकानें खोलने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि जिन दुकानों के लिए दिन व समय निर्धारित किया गया है उन्हें प्रशासन से अनुमति नहीं लेनी है। वे निर्धारित मापदंड का पालन करते हुए दुकान खोलें। डीएम ने कहा कि सभी दुकानदार निर्धारित मापदंड के तहत मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए दुकानों के सामने गोला बनाकर ही सामान की बिक्री करेंगे। शारीरिक दूरी का पूरी तरह से अनुपालन करेंगे।
इस रोस्टर के मुताबिक दुकानों को खोलने का है निर्देश
’ इलेक्टिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर-कंडीशनर्स की बिक्री व मरम्मत – सोमवार, बुधवार व शुक्रवार – 10 बजे दिन से 4 बजे शाम तक
’ इलेक्टिकल गुड्स जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस व बैट्री की बिक्री व मरम्मत – सोमवार, बुधवार व शुक्रवार- 10 बजे दिन से 4 बजे शाम तक
’ ऑटोमोबाइल्स, टायर, टयूब्स, लुब्रिकेंट( मोटर वाहन, बाइक व स्कूटी सहित) – मंगलवार, गुरुवार व शनिवार – 10 बजे दिन से 4 बजे शाम तक
’ ऑटोमोबाइल्स, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें – मंगलवार, गुरुवार व शनिवार – 10 बजे दिन से 4 बजे शाम तक
’ मोटर गैरेज व वर्कशॉप – सोमवार से शनिवार – 10 बजे दिन से 4 बजे शाम तक
’ हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट दुकान – सोमवार से शनिवार – 10 बजे दिन से 4 बजे शाम तक
’ प्रदूषण जांच केंद्र – सोमवार से शनिवार – 10 बजे दिन से 4 बजे शाम तक
’ निर्माण सामग्री के भंडारण व बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, ईंट, प्लास्टिक पाइप हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट व शटरिंग सामग्री – सोमवार से शनिवार – 10 बजे दिन से 4 बजे शाम तक
’ बाल काटने की दुकानें, स्पा व सैलून – सोमवार से शनिवार – 7 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक
Input : Dainik Jagran