COVID-19 के संक्रमण को रोकने के लिए Social Distancing का अनुपालन अनिवार्य है। पर्व-त्योहार को मनाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित होने से COVID-19 के संक्रमण का खतरा बढ़ जाने की संभावना है। इस संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक-29.07.2020 तथा गृह विभाग, बिहार से प्राप्त आदेश ज्ञापांक-102/वि.स.को. दिनांक-30.07.2020 एवं ज्ञापांक-351 दिनांक-17.08.2020 के आलोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-2563/गो. दिनांक-17.08.2020 द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर समूह में पर्व त्योहार के आयोजन पर जनहित में रोक लगाई गई है।

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दिनांक-22.08.2020 से गणेश चतुर्थी पर्व एवं मुहर्रम 2020 दिनांक-30.08.2020 को मनाया जाना है। अतः गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-351 दिनांक-17.08.2020 तथा 102 दिनांक-30.07.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देश के तहत घरों से बाहर सार्वजनिक रूप से समूह में एकत्रित होकर गणेश चतुर्थी एवं मुहर्रम के आयोजन पर रोक रहेगी। उक्त अवधि में घरों में ही सुरक्षित तरीके से गणेश चतुर्थी एवं मुहर्रम मनाया जा सकता है तथा सरकार के द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

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