कोरोना मरीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नियम में बदलाव किया है। ड्रग इंस्पेक्टर उदय वल्लभ ने बताया कि सोमवार को ड्रग कंट्रोल की ओर से रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसमें अब मुजफ्फरपुर में दुकानदारों को इसकी सीधे आपूर्ति नहीं की जाएगी। जिस अस्पताल में कोविड के गंभीर मरीज को इस इंजेक्शन की आवश्यकता होगी। उसके लिए अस्पताल को ड्रग कंट्रोलर को ई-मेल करना होगा, जिसमें मरीज की पूरी जानकारी देनी होगी। प्राथमिकता के आधार पर ड्रग कंट्रोलर अस्पताल को पटना के चिह्नित संस्था से रेमडेसिविर इंजेक्शन मुहैया करेगा। अस्पताल अपना कर्मचारी भेजकर उसे मंगवा सकता है या मरीज के स्वजन भी इसे ला सकते हैं। अब सीधे बाजार में यह उपलब्ध नहीं होगा।

जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजन साहू व सचिव संजीव कुमार चौधरी ने कहा कि जिले की स्थिति काफी दयनीय है। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर दवा की आपूर्ति की जाए। पहले की तरह नियमित यह दवा मिले ताकि मरीजों को मदद की जा सके। अध्यक्ष रंजन साहू ने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए हर तरह की दवा बाजार में उपलब्ध है।

रेडमेसिविर और ऑक्सीजन उपलब्ध सुनिश्चित हो

जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन और रेडमेसिविर दवा की उपलब्धता बड़ी चुनौती हो गई है। ऐसी स्थिति में डीएम प्रणव कुमार ने सहायक ड्रग कंट्रोलर को उक्त दोनों चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा है। जारी आदेश में डीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमितों का इलाज जिले के विभिन्न अस्पतालों, डेडिकेटेड अस्पताल आदि में चल रहा है। इस स्थिति में सभी मरीजों के लिए ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति की जानी है। इसे देखते हुए जिले में ऑक्सीजन के उत्पादन और उत्पादन क्षमता की प्रतिदिन रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। रेडमेसिविर को भी लेकर डीएम ने इसी तरह के आदेश दिए हैं। जिले में कुल मांग, उपलब्धता, दवा के वितरक आदि की रिपोर्ट देने को कहा है।

इसके अलावा डीएम ने सिविल सर्जन को कोरोना पीडि़त मरीजों के इलाज की व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने जिले में वैसे सभी अस्पतालों की सूची मांगी है जिसमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, आइसीयू आदि की व्यवस्था है।

Input: Dainik Jagran

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