नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत संवेदकों द्वारा किये जा रहे विकासात्मक कार्य के दौरान सड़क पर मलवा आदि छोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उक्त आशय का निर्देश नगर आयुक्त मनेश कुमार मीणा ने दिया है। संवेदकों द्वारा सड़क,नाला,पाइपलाइन विस्तार एवं अन्य जन सुविधा संबंधी का कार्य कराने के क्रम में निर्माण कार्य का मलवा सड़क पर ही छोड़ दिया जाता है या कार्य अधूरा छोड़ दिया जाता है। इससे आवागमन प्रभावित होता है। यातायात भी बाधित होता है और दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। आम -आवाम दिक्कतों से दो-चार होते हैं।इस संबंध में नगर आयुक्त ने संबंधित कार्यपालक अभियंता और संवेदकों को निर्देश दिया है कि कार्यस्थल की घेराबंदी और सुरक्षा करवाया जाए।नगर निगम के लिखित अनुमति के बिना किसी तरह का कार्य प्रारंभ नही करेंगे। सड़क पर मलवा न रखेंगे। आवागमन बाधित होने पर वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे।परिसर या गली सड़क की मररमत या निर्माण के दौरान नगरपालिका अधिनियम की धारा -309 के प्रावधानों का हर हाल में पालन करना होगा। उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि निगम के निर्देशों के आलोक में संवेदक कार्य करें अन्यथा उनके लापरवाही से किसी तरह की दुर्घटना होती है या आम जनता को यातायात के व्यवस्था में कोई दिक्कत होती है तो उसकी सारी जवाबदेही संवेदक की होगी।

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