बहुचर्चित ऑटो टिपर घोटाला की केस फाइल की समीक्षा विजिलेंस डीआईजी शंकर झा ने की है। समीक्षा के दौरान अभियोजन की स्वीकृति को लेकर तत्कालीन नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन समेत 6 आरोपियों के खिलाफ रिमाइंडर भेजने का फैसला लिया गया है। वहीं, केस की समीक्षा के बाद विजिलेंस ने मेयर सुरेश कुमार समेत तीन आरोपियों पर चार्जशीट की तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को चार्जशीट दायर हो सकती है। दूसरी ओर, मेयर अपने अधिवक्ता के संपर्क में हैं। ऑटो टिपर घोटाला में मेयर सुरेश कुमार के अलावा तत्कालीन नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन, तत्कालीन प्रभारी नगर आयुक्त रंगनाथ चौधरी, कार्यपालक अभियंता बिंदा सिंह, सहायक अभियंता महेंद्र सिंह, सहायक अभियंता नंदकिशोर ओझा, जेई क्यामुद्दीन अंसारी, जेई प्रमोद कुमार, जेई भरत राज चौधरी के खिलाफ विजिलेंस ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें मेयर समेत तीन आरोपियों पर ही अभी तक अभियोजन की स्वीकृति मिली है। डीएम मुजफ्फरपुर के आदेश के आलोक में 5 दिन पूर्व नगर आयुक्त मनेश कुमार मीणा ने विजिलेंस एसपी को पत्र लिखकर मेयर के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मिलने की जानकारी दी थी। विजिलेंस के उच्चस्तरीय सूत्रों के मुताबिक, मेयर समेत जिन तीन आरोपियों पर अभियोजन की स्वीकृति मिल चुकी है, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की जाएगी। तत्कालीन नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन समेत बाकी आरोपियों पूरक चार्जशीट दायर की जाएगी।
सभी आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी : ऑटो टिपर घोटाला में विजिलेंस की जांच की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। सभी नामजद अभियुक्तों के खिलाफ विजिलेंस को ठोस साक्ष्य मिल चुका है। इसी आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ विजिलेंस कोर्ट में ट्रायल चलेगा। 12 फरवरी को अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।
इन धाराओं में दर्ज होगी चार्जशीट
मेयर सुरेश कुमार पर भादवि की धारा 409 (अमानत में खयानत), धारा-467 (धन प्राप्ति के लिए कूट रचना करना), धारा- 471 (पूर्व ज्ञान होने के बाद भी कूट रचित रचना को असली रूप में प्रयोग करना), धारा-468 (छल के प्रयोजन में कूट रचना), धारा-120 बी (आपराधिक षडयंत्र रचना), भ्रष्टाचार की धारा धारा 13 (1) (सरकारी राशि का दुरुपयोग) के तहत चार्जशीट दायर होगी।
Input : Dainik Bhaskar