मुजफ्फरपुर | नगर निगम मे हुए पौने चार कराेड़ के टिपर घो’टाले में आरोपी पूर्व नगर आयुक्त रमेश रंजन व मेयर सुरेश कुमार के गि’रफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके बेल पर सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक गि’रफ्तारी पर रोक लगी है।
आदेश की कापी विशेष निगरानी न्यायालय मुजफ्फरपुर को भी भेजा गया है। पूर्व में मेयर व नगर आयुक्त की अग्रिम जमानत निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद वे अपनी जमानत अर्जी पटना हाई कोर्ट मे दाखिल किया था लेकिन हाईकोर्ट ने भी जमानत अर्जी खारिज कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
Input : Dainik Bhaskar