भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने एक बड़ा नियम बनाया है. दरअसल, यात्री अब रात के समय ट्रेन के डिब्बों में चार्जिंग प्वाइंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. भारतीय रेलवे ने आग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रात में चार्जिंग पॉइंट के उपयोग को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है. 13 मार्च को दिल्ली-देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस में आग लगने के बाद यह निर्णय लिया गया. गौरतलब है कि आग एक कोच में लगी और सात अन्य डिब्बों में फैल गई.

बिजनेस टुडे की खबर के अनुसार, रेलवे ने धूम्रपान करने वालों पर भी नकेल कसने का फैसला किया गया है. रेलवे ऐसे अपराधों के लिए सजा में वृद्धि का प्रस्ताव करने की योजना बना रहा है. रेल अधिनियम की धारा 167 के तहत गाड़ियों के अंदर धूम्रपान करने वालों को दंडित किया जाता है. धूम्रपान करने वाले यात्रियों को 100 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ता है.

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, रेलवे ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेनों में चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का फैसला किया है. रात में चार्ज होने वाले लैपटॉप और मोबाइल फोन को ओवरहीटिंग के कारण लंबी दूरी की ट्रेनों में आग लगने की कई घटनाएं हुईं. बिजनेस टुडे की खबर के अनुसार, निर्देश अन्य रेलवे जोन में भी लागू किया जा रहा है.

मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार ने कहा कि ट्रेनों और स्टेशनों पर काम करने वाले सभी हितधारकों को शिक्षित करने के लिए एक गहन सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है. दक्षिणी रेलवे के सीपीआरओ बी गुग्नेसन ने कहा कि दक्षिण रेलवे के सभी डिवीजनों ने रात में चार्जिंग पॉइंट स्विच ऑफ करने की प्रक्रिया को दोहराया गया है.

Input: Live Hindustan

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