बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति की घोषणा की परंपरा रही है. बिहार सरकार ने अपने सभी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस समेत राज्य सरकार ने अधिकारियों को चल और अचल संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. केंद्र और राज्य दोनों स्तर के अधिकारियों को हरहाल में 15 फरवरी तक सम्पति का विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है.

आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के लिये अपने मूल विभाग में सम्पति विवरण देने के साथ ही उसकी एक-एक कॉपी सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग और जलवायु परिवर्तन विभाग में देना सुनिश्चित किया गया है. राज्य सरकार अधिकारियों को जिसमें निगम, बोर्ड , पर्षद, सोसाईटी भी शामिल हैं को अपना सम्पति विवरण अपने अपने निकासी और व्ययन पदाधिकारी के पास जमा देना सुनिश्चित किया गया है.

सरकार के प्रशासन विभाग की तरफ से जारी निर्देश के अनुसार अधिकारियों को सम्पति का विवरण विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. यह प्रपत्र सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट www.gad.bih.nic.ln पर उपलब्ध है. विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह विवरणी अखिल भारतीय सेवाओं के लिए संबंधित आचार नियमावली के तहत दी जानेवाली सम्पति विवरणियों से अलग होगी और यह सम्पति विवरण अलग से देना होगा.

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