पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव के पत्र के आलोक में एसएसपी मनोज कुमार ने दीपावली व छठ को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है। करीब एक दर्जन बिंदुओं पर सिटी एसपी, एएसपी ईस्ट, डीएसपी नगर व पश्चिमी, एसडीपीओ सरैया, सभी सर्किल इंस्पेक्टर और थाना और ओपी प्रभारी को अनुपालन कराने का आदेश दिया है। इसमें कोताही बरतने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

पत्र के अनुसार, दीपावली, छठ व अन्य त्योहार में लोग पटाखों का इस्तेमाल करते है। इससे व्यापक पैमाने पर ध्वनि व वायु प्रदूषण होता है। इसकी रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बीते साल मानक तय किये हैं। इसके तहत रात के आठ से दस बजे तक ही पटाखा फोड़ना है। इसके अलावा लड़ी, अधिक शोर, अपशिष्ट जनन करने वाले लड़ी,सीरीज वाले पटाखे के जलाने और फोड़ने पर प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त 125 डीबी से कम आवाज एवं कम धुआंजनित और हरित पटाखों का ही इस्तेमाल करना है।

त्योहार में घर छोड़ने से पहले थाने को दें जानकारी : एसएसपी मनोज कुमार ने बताया कि दिवाली व छठ के दौरान अधिकांश लोग अपने गांव व अन्य जगह जाते हैं। इस दौरान उनका डेरा या शहरी आवास कई दिनों तक बंद रहता है, दूसरे के भरोसे रहता है।

Input : Hindustan

 

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