रामनवमी पर विधि व्यवस्था व जुलूस की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही जुलूस कमेटी के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किया है।
चुनावी माहौल में रामनवमी को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के लिए एसएसपी और सिटी एसपी ने अपील की है। जुलूस के लिए संबंधित थाने से लाइसेंस निर्गत कराने का निर्देश दिया है। बगैर लाइसेंस के जुलूस निकालने पर कार्रवाई की जाएगी।
एसएसपी मनोज कुमार ने बताया कि शहर में आचार संहिता लागू है। धारा 144 भी लागू है। इस स्थिति में रामनवमी जुलूस को लेकर कमेटियों को संयमित तरीके से आयोजन करना होगा। जुलूस के दौरान राजनीतिक नारों और डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है। सीमित संख्या में लाउडस्पीकर बजाना होगा। तलवार, भाला व अन्य शस्त्र के इस्तेमाल और प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
एसएसपी ने बताया कि जुलूस की सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद कमेटी को लेनी होगी। पुलिस की ओर से भी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जुलूस के लिए जारी मानकों को शत-प्रतिशत पूरा करना होगा।
नियमों के उल्लंघन पर कमेटी पर होगी एफआईआर :
सिटी एसपी नीरज कुमार ने बताया कि लाइसेंस के लिए आवेदन देने के वक्त कमेटी को दस लोगों का आधार कार्ड थाने में जमा कराना होगा। जुलूस के दौरान नियमों के उल्लंघन पर कमेटी के खिलाफ एफआईआर होगी। सिटी एसपी ने कहा कि तय समय, रूट और नियम के अनुरूप ही जुलूस निकालना होगा। इसके लिए शांति समिति की बैठक भी होगी।
Input : Live Hindustan