पटना : राशन कार्ड से जुड़ी आपत्तियां अब लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत दर्ज कराई जा सकेंगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) अध्यादेश-2020 को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। देर शाम राज्यपाल ने अध्यादेश पर अपनी स्वीकृति दे दी है।
कैबिनेट विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जनता को समय पर सरकारी योजनाओं की सुविधा मिले, इसके लिए राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) में अधिसूचित हैं। इस कानून में रहने की वजह से राशन कार्ड से जुड़ी शिकायत लोक शिकायत निवारण कानून से नहीं हो सकती। लोक शिकायत निवारण कानून में ऐसे मामलों की शिकायत नहीं हो सकती जो आरटीपीएस के अधीन आती हैं। इस मामले में सरकार ने पहल करते हुए मंत्रिमंडल की बैठक में लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) अध्यादेश 2020 राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा।
Input : Dainik Jagran