चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नोटस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस सीबीआई की अपील पर दिया है जिसमें जांच एजेंसी ने रांची हाईकोर्ट द्वारा लालू को जमानत देने का विरोध किया है। रांची हाईकोर्ट ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को जमानत दी थी।

सीजेआई शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने लालू प्रसाद यादव को नोटिस जारी किया है। सीबीआई द्वारा दायर अपील पर कोर्ट ने लालू से जवाब मांगा। आपको बता दें कि 12 जुलाई 2019 को हाईकोर्ट ने लालू को चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में जमानत दी थी। यह मामला देवघर कोषागार से 90 लाख रुपए की अवैध निकासी का है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए के दो निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी थी। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी। 10 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था।

Input : Live Hindustan

 

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