राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के एक ट्वीट ने राजनीति की गरमा दिया है। रोहिणी ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कल से रमज़ान का पाक महीना शुरू हो रहा है! इस साल हमने भी फैसला किया है कि पूरे महीने अपने पापा के सेहतयाबी और सलामती के लिए रोज़े रखूंगी!

पापा की हालत में सुधार हो और जल्दी न्याय मिल सके इसकी भी दुआ करूँगी! साथ ही मुल्क में अमन चैन हो इसलिए ईश्वर/अल्लाह से कामना करूंगी।

कुछ देर बाद ही रोहिणी ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि साथ में चैती नवरात्र भी है, मेरे अंदर इनती हिम्मत है कि मैं दोनों पावन पर्व पूरी निष्ठा के साथ पूरा कर सकती हूं! मुझे किसी ज़हरीले परवरिश की नफ़रती सोच से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। आप सभी को चैती नवरात्र की भी हार्दिक शुभकामनाएं।

साथ मे चैती नवरात्र भी है, मेरे अंदर इनती हिम्मत है कि मैं दोनों पावन पर्व पूरी निष्ठा के साथ पूरा कर सकती हूं!
मुझे किसी ज़हरीले परवरिश की नफ़रती सोच से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। आप सभी को चैती नवरात्र की भी हार्दिक शुभकामनाएं

लालू यादव को जमानत के लिए अभी करना होगा इंतजार, चारा घोटाले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को

बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में जमानत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर अब सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। सीबीआई की ओर से जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने सुनवाई के दौरान की अदालत समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। इस पर वरिष्‍ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अब इस मामले में सीबीआई को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमने पिछली सुनवाई के दौरान ही ऐसी आशंका व्यक्त की थी, जो आज सच साबित हुई। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अपनी बहस पूरी कर ली थी इसके बाद फिर से समय मांगा जाना सही नहीं है।

कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर सीबीआई को लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करना ही था तो उनके पास जवाब दाखिल करने के लिए बहुत समय था, लेकिन उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया। उन्‍होंने सीबीआई पर जानबूझकर मामले को लटकाए रखने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू यादव की ओर से अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने कपिल सिब्बल की पक्ष रखने में सहयोग किया। सीबीआई के अधिवक्ता ने कहा कि वे लालू प्रसाद यादव की ओर से जमानत के लिए दाखिल की गई जमानत याचिका पर कुछ और कहना चाहते हैं इसलिए कोर्ट उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय दे।

Input: Live Hindustan

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