झारखंड हाईकोर्ट राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर पर आज सुनवाई करेगा।  दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में होने वाली इस सुनवाई में लालू यादव को सीबीआई कोर्ट ने दो अलग-अलग धाराओं में सात-सात साल कैद की सजा सुनायी है। मामले में सजा की आधी ‌‌अवधि काट लेने के आधार पर लालू प्रसाद ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट से जमानत देने का आग्रह किया है। यदि आज लालू प्रसाद को जमानत मिलती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे।

चारा घोटाले के पांच मामले चल रहे हैं लालू पर

लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाले के पांच मामले चल रहे हैं। चार मामलों में उन्हें सजा मिली है। तीन मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल गयी है। एक मामले में अभी सीबीआई कोर्ट में सुनवाई जारी है। लालू प्रसाद की ओर से याचिका में कहा गया है कि जेल में वह 42 माह, 28 दिनों की हिरासत की अवधि पूरी कर ली है।

सीबीआई ने जमानत का विरोध किया है। सीबीआई के अनुसार लालू प्रसाद की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है। इस कारण उन्हें जमानत नहीं मिल सकती। पिछली सुनवाई में अदालत ने लालू प्रसाद को आधी सजा पूरी करने का दस्तावेज पेश करने को कहा था। लालू प्रसाद ने इसके लिए समय की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट ने समय प्रदान करते हुए सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।

Source : Hindustan

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