कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए बिहार में 5 से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है. सरकार ने कई पाबंदियां भी लगा दी हैं, जिसका पालन अगले 10 दिनों तक करना पड़ेगा. इस दौरान सड़क पर कौन से वाहन चलेंगे और उसके लिए क्या करना होगा, ये जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है. वाहनों को चलने का आदेश बिहार सरकार की तरफ़ से जारी किया गया है.

सरकार के आदेश के मुताबिक सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहन, जरूरी सेवा से जुड़े सरकारी कार्यालयों के वाहन और उनके कर्मियों के निजी वाहन, ई-पास प्राप्त निजी वाहन तथा सभी प्रकार के मालवाहक वाहन चलाए जाने की छूट होगी. इन्हें छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की गाड़ियां लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर नहीं चलाई जा सकेगी. सरकार ने एक विशेष आदेश भी निकाला है. किसी विशेष कार्य के लिए निजी वाहन चलाने की छूट दी गई है. शर्त ये होगी कि इसके लिए आपको जिला प्रशासन से पास लेना होगा. निजी वाहनों के लिए ई-पास जारी करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है.

स्टेप बाइ स्टेप ऐसे करें आवेदन

स्टेप 1- सरकार की serviceonline.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन देना होगा, जिसके बाद प्रशासन ई-पास जारी कर देगा.

स्टेप 2- जैसे ही इस लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे आपके सामने आवेदन पत्र आ जाएगा. जिसमें जो भी सूचनाएं मांगी गई हैं उसे भरना होगा.

स्टेप 3- आवेदन पत्र की सभी भरी गई जानकारी को देख कर प्रीव्यू देखने के बाद जो भी ज़रूरी कागजात मांगे गए हैं उसे अटैच कर सबमिट कर देना होगा.

डाक से मिलेगी सूचना

आपके भरे ऑनलाइन आवेदन जिला प्रशासन के पास जाने के बाद अगर स्वीकृत हो जाता है तो ई पास निर्गत कर दिया जाएगा. इसकी सूचना आवेदक को रजिस्टर्ड , ईमेल या मोबाइल पर लिंक के माध्यम से प्राप्त होगी. इस ई-पास का प्रिंट लेकर आप सफ़र कर सकते हैं. इसके लिए आपको कोई कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है.

देनी होगी ये जानकारियां

– अपने बारे में और वाहन की पूरी जानकारी
– कहां जाना है. कब से कब तक जाना है. प्रयोजन क्या है.
– यात्रियों की संख्या. आने और जाने की तारीख.
– शहर या गांव, क्या घर के किसी सदस्य ने पिछले तीन माह में विदेश यात्रा की है.
– घर में कोई कोरोना पॉज़िटिव है, अगर है तो उसकी पूरी जानकारी देनी होगी.
– घर के किसी सदस्य ने पिछले तीन माह में बिहार के बाहर यात्रा की है.

ये कुछ जानकारियां आपको देनी हैं. अगर आपने पूरी जानकारी और सही जानकारी दी तो आपको ई-पास जारी कर दिया जाएगा. इसके बाद आप अपने निजी वाहन से सफ़र कर सकते हैं.

Input: News18

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