नई दिल्‍ली. इस समय देशभर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है. जबकि इसके चलते राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में रहने वाले लोगों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. रविवार को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण (Lockdown 4.0) की घोषणा कर दी. ऐसे में सबकी नजरें मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर टिकी गई थीं कि वह दिल्‍ली वालों को इस चरण में कौन-कौन सी सुविधाएं देंगे. सीएम केजरीवाल ने सोमवार शाम को दिल्‍ली को लेकर लॉकडाउन 4 में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर ऐलान कर दिया है.

उन्‍होंने कहा कि दिल्‍ली में लॉकडाउन 4 के दौरान नाई की दुकान, स्‍पा और सैलून बंद रहेंगे. जबकि सभी दिल्‍लीवासी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घरों रहेंगे. हालांकि इस दौरान जरूरी सामान की सप्‍लाई में शामिल लोगों की आवाजाही रहेगी. दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन 4 के दौरान टैक्‍सी और कैब चलाने की अनुमति दी है, लेकिन एक कार में दो यात्री ही सफर कर सकेंगे.

जानें क्या-क्या होगा शुरू

साथ ही सीएम ने कहा कि दिल्‍ली में प्राइवेट ऑफिस खोले जा सकते हैं, लेकिन उनकी अधिक से अधिक स्‍टाफ को घर काम कराने की कोशिश होनी चाहिए. इसके अलावा दुकानें खोली जा सकेंगे, लेकिन ऑड-इवन स्‍टाइल में. यही नहीं, दिल्‍ली में स्‍पोर्ट्स कॉम्‍प्‍लेक्‍स और स्‍टेडियम खोले जा सकते हैं, लेकिन उनमें दर्शकों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. यही नहीं, दिल्‍ली सकरार ने राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण कार्य की अनुमति भी दे दी है, लेकिन इसमें वही मजदूर काम करेंगे जो इस समय दिल्‍ली में हैं. सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्‍ली में बसों को चलाने की अनुमति है लेकिन एक बार में केवल 20 यात्रियों के साथ. जबकि बस में सवार होने से पहले यात्रियों की जांच की जाएगी. परिवहन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि सभी बस-स्टॉप और बस के अंदर सामाजिक सुरक्षा मानदंडों का पालन किया जाए. दिल्‍ली में ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा और साइकिल-रिक्शा की अनुमति होगी, लेकिन केवल 1 यात्री के साथ.

इन पर रहेगी पाबंदी

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में 31 मई तक धार्मिक सभाओं की अनुमति नहीं, तो स्पा, सैलून भी बंद रहेंगे. इसके अलावा दिल्ली में मेट्रो ट्रेन, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे. वहींं, रेस्तरां होम-डिलीवरी के लिए खुल सकते हैं, लेकिन रेस्तरां में डाइनिंग सेवा की अनुमति नहीं है. एग्रीगेटर्स के लिए कारपूलिंग या कार-शेयरिंग की अनुमति नहीं होगी. जबकि दोपहिया वाहन, पिलियन राइडर को अनुमति नहीं दी जाएगी. वहीं कनेंटमेंट जोन में कोई गतिविधि की अनुमति नहीं होगी.

Input : News18

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