सभी लोगों को यातायात नियम सिखाने और उसे सख्ती से लागू करने के लिए मोटर एक्टिव कानून कई राज्यों में लागू कर दिया गया है। ऐसे में पुलिस हेलमेट न होने, डीएल न होने और सीट बेल्ट न लगाने या फिर गाड़ी के पेपर न होने पर तो चलान का’ट ही रही है। लेकिन राज्यों में अब भी यह नियम लागू नही हुआ ऐसे में वह पुराने नियम ही चल रहे है। लेकिन पुलिस की व’सूली के चलते यहां पुराने वाले नियम पर ही भ’यानक वाला चलान का’ट रही है।

एक ऐसा ही अनूठा मामला राजस्थान के जयपुर का है। यहां एक टैक्सी ड्राईवर को संजय सर्किल के पास पुलिस चैकिंग के दौरान रोक लिया गया।  गाड़ी में दो सवारियां भी बैठी थी, लेकिन टैक्सी ड्राईवर के कपड़े उस अनुसार नहीं थे, जैसे होने चाहिए।  टैक्सी ड्राईवर ने नीचे पजामा पहना था, पैरों में चप्पल थी और शर्ट के बटन खुले हुए थे। बस फिर क्या था प्रोपर ड्रेस न होने की वजह से पुलिस वालो ने उसका चलान काट दिया।

टैक्सी ड्राईवर का चालान काटने वाले सब-इंस्पेक्टर माधो सिंह ने कहना है कि  “एक तय गाइडलाइन है कि टैक्सी ड्राईवर को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। उनके लिए निर्धारित है कि वे ख़ास तरह की शर्ट, पैंट, और फीताबंद जूते पहनें। मैंने चालान तो काटा, साथ ही मैंने चालान में ये भी मेंशन कर दिया है कि उसने कपड़े कैसे पहने हुए थे।” अभी के लिए तो राहत है कि पुराने मोटर वेहिकल एक्ट के तहत चालान काटा गया है, लेकिन चालान कोर्ट में जाएगा। वहां कोर्ट द्वारा तय किया जाएगा कि नए कानून के तहत चालन लगाया जाए, या पुराने के तहत जारी रहने दिया जाए।  इसके साथ ही माधो सिंह ने बताया “पहले इस तरह के काम के लिए 100 रुपए का जुर्माना भरना होता था, लेकिन अब ये कोर्ट तय करेगी कि कितना जुर्माना भरना होगा।” इस वजह से चालान की कॉपी में जुर्माने की राशि नहीं भरी गयी है। सब-इन्स्पेक्टर माधो सिंह का ये भी कहना है कि अक्सर टैक्सी ड्राईवर यूं ही गाड़ियां चलाते हैं, और रोजाना ही कुछ लोगों का चालान काटा जा रहा है।

Input : Bounce Feed

Muzaffarpur Now – Bihar’s foremost media network, owned by Muzaffarpur Now Brandcom (OPC) PVT LTD