PATNA : अनलॉक की शुरुआत के साथ ही अब बिहार में ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट शुरू हो गया है. इसके साथ ही अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के काम में तेजी आएगी. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने आज सभी जिलों के डीटीओ के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की बैठक में फैसला किया गया कि 15 दिनों के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस का बैकलॉग खत्म किया जाये.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने निर्देश दिया है कि सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगाना सुनिश्चित किया जाये. बिहार में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ ही शोरूम से गाड़ियों को निकलने दिया जायेगा. इसके अलावा सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया है. परिवहन सचिव ने कहा कि जिन जिलों में डीएल (ड्राइविंग लाइसेंस) और वाहनों का आरसी (रजिस्टेशन सर्टिफिकेट) डिस्पैच का कार्य लंबित है, उसे अविलंब निष्पादन करते हुए स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदकों के घर भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाएं. बताते चलें कि लाॅक डाउन की अवधि में वाहनों का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस का कार्य प्रभावित था. अब सभी जिला परिवहन कार्यालय खुल गए हैं और रजिस्ट्रेशन एवं डीएल एवं अन्य कार्य किये जा रहे हैं.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि डीटीओ कार्यालय में आने वाले सभी लोगों को मास्क लगाना सुनिष्चत करें. कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए प्रवेश नहीं करें. काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए एवं सेनिटाइजर की भी व्यवस्था की जाए. कार्यालय में अनावश्यक लोगों की भीड़ नहीं लगे.
विभाग ने बताया कि अप्रैल 2020 से 7 जून 2020 तक जिलों में कुल 29,596 हजार चारपहिया, दोपहिया और अन्य वाहनों का निबंधन हुआ है. अप्रैल माह में 3685, मई में 10820 और 7 जून तक 15091 वाहनों का निबंधन हुआ है। इसमें पटना जिले में कुल 5232, मुजफ्फरपुर में 3467, बेतिया में 1721, गया में 1643, दरभंगा में 1352, भोजपुर में 1339, छपरा में 1094 वाहनों का निबंधन किया गया है. परिवहन सचिव ने वाहनों के निबंधन में तेजी लाने का निर्देश दिया है.
परिवहन सचिव ने कहा है कि बिना हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाए शो रुम से वाहन सड़क पर निकला तो संबंधित वाहन चालक के साथ संबंधित वाहन के डीलर पर भी कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को डीलर प्वाइंट पर ही वाहनों में एचएसआरपी लगवाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि बिना हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगे वाहन चलाना गैर कानूनी एवं अपराध है.
Input : Fisrt Bihar