नई दिल्ली. कोरोना वायरस महामारी (coronavirus) से बचाव के लिए सरकार ने धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और ऑफिस के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. जिसके तहत फेस मॉस्क, हैंड वॉश या सेनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य है. इसके साथ ही थूकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. इससे पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के कार्यालय आने के बारे में नए दिशा-निर्देश जारी किए थे. सरकारी कार्यालयों में कोरोना पॉज़िटिव मामले लगातार बढ़ने के बाद ये कदम उठाया गया था.
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धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और ऑफिस के लिए दिशा-निर्देश
धार्मिक स्थलों के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए सरकार ने कहा कि हम अनलॉक 1.0 को आगे बढ़ा रहे हैं. इसके साथ ही हमें कोविड-19 से बचाव के लिए अपने व्यवहार में कुछ चीजों को शामिल करना चाहिए. जैसे:-
– चेहरा कवर करने के लिए फेस मॉस्क या कपड़े का उपयोग
– सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
– थूकना सख्त वर्जित
– साबुन / सैनिटाइज़र से हाथ धोएं
– सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश के लिए लाइन में लगते समय 6 फुट की दूरी बनाए रखें
– रूमाल या अन्य चीजों से मुंह और नाक को अच्छे से कवर करें. उपयोग के बाद इन्हें अच्छे से डिस्पोज करें
सामान्य निवारक उपाय
– अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी
– अगर बीमार हैं तो खुद ही जानकारी दीजिए.
– आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करिए
– बड़ी सभा और मंडली से दूरी बनाकर रखिए.
इन लोगों को घर में रहने की सलाह
– 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग
– 10 साल के कम उम्र के बच्चे
– गर्भवती महिलाएं
– ऐसे लोग जिन्हें बीपी, मधुमेह जैसी बीमारी है.
प्रवेश के नियम
– प्रवेश के समय सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान अनिवार्य
– जिनमें कोरोना का कोई लक्षण ना हो केवल उन्हीं को प्रवेश
– केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की इजाजत दी जाए जिनके चेहरे ढके हों या मॉस्क लगाए हों
– प्रवेश और निकासी के लिए अलग-अलग द्वार
– पर्याप्त दूरी के लिए विशिष्ट चिन्ह बनाया गया जिससे सामाजिक दूरी मानदंड का पालन हो सके.
– पार्किंग और बाहर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रबंध.
धार्मिक स्थलों में लोगों को मानने होंगे ये नियम
– जूते या चप्पल को अपने वाहन या बाहर ही निकालना होगा.
– प्रवेश से पहले हाथ और पैर को साबुन से अच्छी तरह से धोना होगा.
– सामाजिक दूरी नियम के अनुसार ही बैठना होगा.
– मूर्ति, देव प्रतिमा और किताबों को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी.
– समूह में भक्ति संगीत गाने बजाने से बचें
ऑफिस में मानने होंगे ये नियम
– अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी का घर कंटेनमेंट जोन में है तो उन्हें अपने अधिकारी और दफ्तर को इसकी जानकारी देनी होगी और घर से ही काम करना होगा.
– अगर स्टाफ या ड्राइवर कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं तो उन्हें ड्राइव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
– ड्राइवरों को सामाजिक दूरी समेत अन्य नियमों का पालन करना होगा.
– फ्रंट लाइन वर्क को अवाइड किया जाए और उच्च जोखिम वाले कर्मचारी सामाजिक दूरी समेत विशेष सावधानी बरतें.
– अतिरिक्त लोगों को दफ्तर ना बुलाया जाए और जो लोग आते हैं उनका अस्थायी पास जारी किया जाए और उनकी स्क्रीनिंग की जाए.
Input : News18