काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में सोमवार को जोधपुर के जिला व सेशन न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को 28 सितंबर को अदालत में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। सोमवार को जोधपुर में इस मामले पर सुनवाई हुई, जो कि अधूरी रही। इसके बाद इस मामले में अदालत ने 28 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर सलमान को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। जोधपुर के जिला व सेशन अदालत में न्यायधीश राघवेंद्र कच्छवाह की कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां सलमान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत उपस्तिथ हुए। इस मामले में सलमान की ओर से पूर्व में हाजिरी माफी दी हुई थी। सलमान पर अवधि पार (एक्सपायरी डेट लाइसेंस) हथियार रखने के मामले में संदेह के आधार पर बरी कर दिया गया था।

इसके खिलाफ सरकार की ओर से जिला  सेशन जिला जोधपुर जज की कोर्ट में एक अपील पेश की गई थी, जिस पर सुनवाई लंबित थी। वहीं, कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान खान को जोधपुर के सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने पाच साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद इस मामले में सलमान को जेल जाना पड़ा था। इसी मामले में सलमान की ओर से जिला व सेशन कोर्ट में अपील पेश कर इस सजा को निरस्त करने की मांग की गई। वहीं, इसी मामले से जुड़े वन विभाग के अधिकारी की झूठी गवाही प्रकरण में भी सुनवाई होनी है। इसको लेकर 28 सितंबर की तारीख तय की गई है। अदालत ने मामले में बहस शुरू करने की बात कहते हुए सलमान को अगली सुनवाई पर हाजिर होने के आदेश दिए हैं।

हाजिरी माफी का विकल्प है खुला

सलमान खान के जोधपुर में चल रहे कांकाणी हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट के मामले हाजिरी माफी का विकल्प खुला है। हालांकि सलमान पूर्व में भी कई बार हाजिरी माफी लगा चुके हैं, जबकि कई बार अदालत के आदेशों के बादकोर्ट में उपस्थित भी हुए है। वहीं, इस बार कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर सलमान की हाजिरी को लेकर अभी स्थिति स्पस्ट नहीं है। वर्ष 2008 में फ़िल्म हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान पर हिरण शिकार के आरोप लगे थे, इसके बाद से लगातार मामला जोधपुर के सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में चल रहा है।

Input: Dainik Jagran

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