बिहार के लोगों के लिए बड़ी खबर है. दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन किए हुए वाहन अब बिहार में नहीं चलेंगे. परिवहन विभाग अब ऐसे टू व्हीलर व फोर व्हीलर वाहनों पर कार्रवाई करने के मूड में आ गया है. इसके लिए राज्य भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा. परिवहन विभाग ने इस कार्रवाई के लिए सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है.
मिली जानकारी के अनुसार इस अभियान के दौरान वैसे वाहनों पर 5000 रूपये तक का फाइन लगाया जाएगा जो 30 दिनों से ज्यादा समय तक बिहार में रही हैं. बड़ी बात यह है कि फाइन भी सिर्फ 24 घंटे के लिए ही मान्य होगा. 24 घंटे के बाद अगर गाड़ी दुबारा पकड़ी जाती है, तो फिर से 5000 रूपये का फाइन देना होगा. साथ ही कमर्शियल वाहन टैक्स की राशि का 3गुणा रकम भी चुकाना होगा.
परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि दूसरे राज्यों के वाहन बिहार में तभी चलेंगे, जब उनका राज्य में रजिस्ट्रेशन करा लिया जाएगा. इसके लिए दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड वाहन का 15 टैक्स जमा करना होगा, जिसके बाद नया रजिस्ट्रेशन कार्ड बनेगा. लेकिन गाड़ी का नंबर नहीं बदलेगा. इसके 1 साल के बाद वाहन मालिक को नए नंबर के लिए आवेदन करना होगा. तब फिर उन्हें बिहार का नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा.
बता दें कि बिहार में अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में वाहन टैक्स ज्यादा है. उदाहरण के लिए बिहार में जहां वाहन टैक्स 8 से 12% है, वहीँ झारखंड में यह 6% है. बताया गया है कि बिहार में जब से वाहनों का टैक्स बढ़ा है, इसके बाद ही बहुत लोग पड़ोसी राज्यों से गाड़ी खरीद और वहीँ रजिस्ट्रेशन करा कर बिहार में चला रहे हैं.
इससे बिहार को राजस्व की क्षति हो रही है. इस वजह से परिवहन विभाग राजस्व क्षति की भरपाई करने के लिए यह कार्रवाई करेगा. हालांकि इस कार्रवाई से वैसे लोगों को विशेष परेशानी होगी, जो दूसरे राज्यों के हैं और बिहार में नौकरी कर रहे हैं या फिर दूसरे राज्यों से ट्रांसफर होकर आए हैं.
Input : Live Cities