नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने नीट (NEET) और जेईई मेन (JEE Main) परीक्षा को टाले जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा अपने तयशुदा समय से ही होगी. कोर्ट का कहना था कि सारी चीजें रोकी नहीं जा सकतीं. बता दें कि संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी जिसमें कैंडीडेट्स के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मांग की गई थी कि परीक्षा को टाल दिया जाए. इसमें कहा गया था कि अभी परिस्थिति सामान्य नहीं है ऐसे में परीक्षा करवाए जाने से छात्रों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है.

परीक्षा न टालने की भी पड़ी थी याचिका

हालांकि, परीक्षा को न टालने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी. गुजरात पैरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से डाली गई इस याचिका में कहा गया था कि पहले से ही काफी एकेडमिक ईयर खराब हो चुका है इसलिए परीक्षा समय पर करवाई जाए. साथ ही यह भी कहा गया है कि परीक्षा में देरी होने से बच्चों के मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा. 11 राज्यों के छात्रों ने देश में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 महामारी के मामलों की संख्या के मद्देनजर जेईई मेन और नीट यूजी परीक्षाएं स्थगित करने के अनुरोध के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

जल्द जारी हो सकता है एडमिट कार्ड

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब एनटीए कभी भी एडमिट कार्ड जारी कर सकता है, क्योंकि आमतौर पर परीक्षा के 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाता है. चूंकि जेईई मेन की परीक्षा 1 सितंबर से है इसलिए इसका एडमिट कार्ड कभी भी रिलीज किया जा सकता है. इस मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अरुण मिश्रा, न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायाधीश कृष्ण मुरारी की खण्डपीठ ने किया. हालांकि, कोविड-19 के दौर में अब परीक्षाएं होनी शुरू हो गई हैं. हाल ही में यूपी में खण्ड शिक्षा अधिकारी और बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा करवाई गई थी.

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