बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief minister of Bihar Nitish Kumar) ने न्यूज18 से खास बातचीत में कहा कि उनकी सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत (Sushant singh rajput death case) की मौत मामले में सीबीआई जांच (CBI investigation) की सिफारिश की है. इससे पहले इस मामले में पटना में एफआईआर भी दर्ज की गई. आइए जानते हैं कि संवैधानिक तौर पर बिहार सरकार अगर सीबीआई जांच की सिफारिश करती है तो ऐसा होना कितना संभव है.

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हमने इस बारे में अधिवक्ता और संविधान विशेषज्ञ विराग गुप्ता से बात की. उन्होंने इसकी बारीकियां समझाईं. बकौल उनके आमतौर पर सीबीआई जांच की मांग कई स्थितियों में की जा सकती है. लेकिन आमतौर पर कौन सा राज्य इसकी सिफारिश कर सकता है और फिर इसकी प्रक्रिया क्या होगी. वो तय है.

क्योंकि ये बिहार सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं

उनका कहना था कि जिस राज्य में घटना हुई है और वो मामला जिस राज्य सरकार की ज्यूरिडिक्शन में आता है. उस मामले की सीधी तौर पर जांच उसी राज्य की पुलिस कर सकती है. रही बात सीबीआई जांच की तो बिहार सरकार ने बेशक सिफारिश जांच की मांग की है लेकिन ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता.

Input : News18

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