पटना हाईकोर्ट ने हाजीपुर-मुजफ्फरपुर को जोड़ने वाली एनएच के चौड़ीकरण में आ रही बाधाओं को शीघ्र दूर करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने राजीव रंजन की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की।
कोर्ट ने सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव व एनएचएआई के वरीय अधिकारियों को तत्काल बैठक कर हाइवे चौड़ीकरण के लिए अर्जित भूमि के मालिकों को मुआवजे का भुगतान शीघ्र करने की दिशा में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। भू अर्जन के जिला जज की अदालत से खारिज हो चुके और मध्यस्थता के लिए डीएम के पास लंबित मामले की सूची बनाकर कार्रवाई का आदेश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
Input: Live Hindustan