पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश जारी कर कहा कि हर हाल में दो सप्ताह के अंदर हाजीपुर-मुजफ्फरपुर को जोड़ने वाले एनएच के चौड़ीकरण में आ रही अड़चनों को दूर करें । मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद की दो सदस्यीय खण्डपीठ ने राजीव रंजन की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव और एनएचएआइ के उच्चाधिकारी बैठक कर हाइवे चौड़ीकरण हेतु अर्जित ज़मीनों के रैयतों को मुआवजों का भुगतान कर फौरन उसे एनएचएआइ को हस्तांतरित करने का निर्णय लें। उल्लेखनीय है कि सड़क चौड़ीकरण और निर्माण में सबसे बड़ी बाधा भू अर्जन के मामले आते हैं, जिस पर हाईकोर्ट पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुका है। कोर्ट ने भू अर्जन के विवादास्पद मामलों की सूची बना कर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। गौरतलब है कि मामले लंबे समय से अटके हुए हैं।

पटना नगर निगम के बकाए को लेकर करें बैठक: हाईकोर्ट

राज्य ब्यूरो, पटना : पटना हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए निगम के बकाये पर राज्य सरकार को गम्भीरता पूर्वक विचार करने का निर्देश दिया है। निगम ने राज्य सरकार पर 59 करोड़ रुपए बकाए का दावा किया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की दो सदस्यीय खंडपीठ ने एडवोकेट मयूरी की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम के बकाए के मुद्दे पर नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को संबंधित अधिकारियों की बैठक करने का निर्देश दिया।

Source : Dainik Jagran

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