पटना : नियोजित शिक्षकों का सेवा शर्त लागू करने को लेकर शिक्षा विभाग को पटना उच्च न्यायालय ने बड़ा आदेश दिया है। गौरतलब है की वेतनमान और सेवा शर्त नियमावली को लेकर नियोजित शिक्षक लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ न्याय के लिए हाई कोर्ट में भी अपील करते रहे हैं। ताकि उनके सेवा शर्त सरकार के द्वारा लागू किया जाए। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया है
पटना हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त लागू करने को लेकर शिक्षा विभाग को बड़ा आदेश दिया है ।पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने शिक्षकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया।
बता दें की परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से पटना हाईकोर्ट में सेवा शर्त लागू करने हेतु एक अपील दायर की गई थी। इसमें यह कहा गया था कि शिक्षकों के सेवा शर्त निर्धारण करने के लिए सरकार में 6 सदस्य समिति तो बनाई लेकिन इसे लेकर आज तक कोई पहल नहीं हो सका।
सरकार के रवैए से निराश परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ को अदालत की शरण में आना पड़ा। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने शिक्षा विभाग को सेवा शर्त जल्द से जल्द लागू करने का आदेश दिया है।
Input : News4Nation