देश के 14.5 करोड़ किसानों को अब प्रधानमंत्री किसान योजना का फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने शनिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी।
राजग-2 सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया था। इस योजना का लाभ जिन लोगों को नहीं मिल सकेगा उनमें संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पद संभालने वाले किसान परिवार, राज्य/केंद्र सरकार के साथ-साथ पीएसयू और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।
डॉक्टरों, इंजीनियरों और वकीलों के साथ-साथ 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले पेशेवरों को भी योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।