पूर्व मेयर समीर और उनके चालक रोहित ह’त्याकां’ड में जिला व सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार सिंह ने प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और मंटू शर्मा की अ’ग्रिम जमा’नत अ’र्जी को खा’रिज कर दिया है।

इन दोनों आरोपितों के अलावा अन्य के खिलाफ वारंट के लिए नगर पुलिस की तरफ से कोर्ट में अर्जी दी गई थी। अब इस पर भी शीघ्र ही सुनवाई होगी। कोर्ट से वारंट मिलते ही गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो जाएगा। बता दें कि बीते साल 23 सितंबर को बनारस बैंक चौक के समीप कार सवार अपराधियों ने एके-47 से पूर्व मेयर और उनके चालक को भून दिया था। कोर्ट के आदेश पर पूर्व में नगर थाना की पुलिस ने दोनों आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी के खिलाफ रिपोर्ट समर्पित की थी। केस की जांच के दौरान इन दोनों के नाम सामने आने के बाद अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इन दोनों के अलावा जांच में कुख्यात शंभू सिंह और प्रोपर्टी डीलर राजू तुरहा का भी नाम सामने आया था। इन दोनों के खिलाफ भी वारंट की अर्जी पूर्व में दी जा चुकी है।

प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही के अधिवक्ता प्रिय रंजन उर्फ अन्नू ने बताया कि जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। मंटू शर्मा के अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार ने भी हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही।

इस मामले में पुलिस अपनी जांच पूरी करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजे गए सात आरोपितों के खिलाफ पूर्व में चार्जशीट दायर कर चुकी है। जेल भेजे जाने वालों में शूटर गो¨वद, सुजीत, ¨पटू सिंह, ओमकार, सुशील समेत अन्य आरोपित शामिल हैं।

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