जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर धू’मपान करनेवालों के खि’लाफ जु’र्माना किया जाएगा। स्कूल से 200 मीटर के दायरे में तंबाकू की दुकान नहीं होगी।

वे गुरुवार को समाहरणालय के सभागार में राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्था सीड्स और जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग के तत्वावधान में आयोजित छापामार दस्ता एवं पदाधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। डीएम ने कहा- तंबाकू के दुष्परिणामों से बच्चों व नाबालिगों को बचाना बहुत आवश्यक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी स्कूलों में जागरूकता फैलाएं। सभी संबंधित पदाधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में कोटपा-2003 की विभिन्न धाराओं का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। सीड्स के एसपीएम एडवर्ड केनेडी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से तंबाकू नियंत्रण के कानून कोटपा 2003 के प्रावधानों एवं जुर्माने की विस्तृत जानकारी दी। सिविल सर्जन ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

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