मुजफ्फरपुर के कोचिंग सेंटर व हॉस्टल बिना फायर सिस्टम के चल रहे। इन्हें 30 दिनों की मोहलत दी गई है। ऐसा नहीं करने पर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दैनिक जागरण के सोमवार के अंक में ‘जहां मन चाहा खोल ली कोचिंग सेंटर, संबंधित खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने इस तरह का आदेश जारी किया है। सोमवार को डीएसपी मुकुल रंजन के नेतृत्व में मिठनपुरा रोड में फायर अफसर संतोष कुमार पांडेय ने आधा दर्जन कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों की जांच की।

मिठनपुरा रोड में दो बड़े गल्र्स हॉस्टल चार मंजिले मकान में चल रहे। दोनों हॉस्टल में करीब 900-900 छात्राएं रहती हैं। सोने के लिए लकड़ी का बेड है। यदि कभी कोई हादसा होता है तो किसी के लिए भी बचना मुश्किल हो जाएगा। फायर अफसर ने संचालकों को 30 दिनों का समय दिया है।

20 दिनों के अंदर अगर फायर एक्ट का अनुपालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन सबों को फायर हाइड्रेंट सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, स्मॉक डिटेक्टर सिस्टम आदि लगाने का आदेश दिया गया है।

Input : Dainik Jagran

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