32 साल पुराने अपहरण के एक केस में 12 मई को पटना से गिरफ्तार किए गए जाप सुप्रीमो पूर्व सांसद पप्पू यादव आज कैद से बाहर हो सकते हैं. इस मामले में मधेपुरा कोर्ट में जनप्रतिनिधियों के विशेष अदालत एडीजे 3 निशिकांत ठाकुर ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली है. बताया जाता है कि पूरे मामले में दो पीड़ित, एक सूचक, अनुसन्धानकर्ता और आरोपी पप्पू यादव ने अपना बयान अर्ज कराया. इस मामले के दो गवाह की मौत पहले ही हो चुकी है. बाकी की गवाही में जहां पप्पू न खुद को निर्दोष बताया है वहीं सूचक और पीड़ित अपने बयान से पलट गए है.

आज इस 32 साल पुराने मामले में फैसला आने के साथ ही पप्पू यादव के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा और ये भी माना जा रहा है कि पप्पू यादव आज ही रिहा भी हो सकते हैं. मालूम हो कि 12 मई को पटना में एक मामले में पप्पू की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मधेपुरा कोर्ट से जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार कर 12 मई की रात को ही मधेपुरा कोर्ट लाया गया, जहां से लोअर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजते हुए क्वारेंटाइन जेल बीरपुर शिफ्ट कर दिया था.

क्वारेंटाइन जेल बीरपुर में रहते हुए बीमारी के ग्राउंड पर वे डीएमसीएच भेजे गए थे, साथ ही उनकी जमानत अर्जी को खारिज करते हुए 1 जून को जिला जज रमेशचंद मालवीय की कोर्ट ने कहा था कि अपहरण का केस नन कम्पाउंडेबल होता है. उन्होंने आदेश दिया कि संबंधित कोर्ट एक माह में सेशन ट्रायल शुरू कर 6 माह में सुनवाई पूरी करे.
Source : News18

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