कलेक्ट्रेट के नए सभाकक्ष में रविवार को व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग के तहत गठित फ्लाइंग स्क्वायड और आदर्श आचार संहिता टीम की समीक्षा की गई। इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति 50 हजार से अधिक कैश लेकर नहीं चल सकता है। यदि कैश अधिक है तो उसका विवरण बताना होगा। दस हजार के अधिक की भी प्रचार सामग्री लेकर कोई नहीं जा सकता है।

#AD

#AD

एसएसपी ने दोनों ही टीमों को उनके कर्तव्य व दायित्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया कि जिले में कुल 36 फ्लाइंग स्क्वायड टीम का गठन किया गया है। फ्लाइंग स्क्वायड टीम अपनी प्रतिदिन की कार्रवाई की रिपोर्ट नोडल पदाधिकारी, अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग एवं चुनाव कोषांग को उपलब्ध कराएंगे। इनके साथ पुलिस अधिकारी व पुलिस बल की भी टैगिंग की गई है। फ्लाइंग स्क्वायड टीम में प्रतिनियुक्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत आवाजाही के मार्ग पर स्थित चेकपोस्ट व नाका पर तैनात रहेंगे। नकदी, शराब, अवैध शस्त्र, पोस्टर, पंफलेट सहित संदेहास्पद वस्तुओं पर कड़ी निगरानी रखेंगे।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य के दौरान किसी भी व्यक्ति/ संस्था की ओर से कोई भी अवैध कार्य किया जाता है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। बैठक में उप विकास आयुक्त, दोनों अनुमंडल पदाधिकारी, सभी एसडीपीओ समेत सभी जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी एवं पुलिस अधिकारी मौजूद थे।

लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई

एसएसपी ने कहा कि चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरतापूर्वक करें। किसी भी तरह की कोताही व लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के चुनाव कार्य में कोई भी वाहन पर किसी भी तरह के पोस्टर, पंपलेट ,बैनर और झंडे का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

Input: Live Hindustan

Muzaffarpur Now – Bihar’s foremost media network, owned by Muzaffarpur Now Brandcom (OPC) PVT LTD