कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 6 करोड़ कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है. ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने पीएफ खाते पर मिलने वाला ब्याज घटा दिया है. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 8.1% ब्याज देने का फैसला किया गया है. हालांकि इस फैसले पर अभी वित्त मंत्रालय की मुहर लगनी बाकी है.
40 साल में सबसे कम ब्याज
कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनकी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा काट कर पीएफ खाते में जमा किया जाता है. इतनी ही राशि उसके एम्प्लॉयर को इस खाते में जमा करनी होती है. ईपीएफओ इस फंड का प्रबंधन करता है और हर साल इस राशि पर ब्याज देता है. वित्त वर्ष 1977-78 में EPFO ने लोगों को पीएफ जमा पर 8% ब्याज दिया था. तब से ये लगातार इससे ऊपर बना रहा है और अब 40 साल में मिलने वाला सबसे कम ब्याज है.
दो साल से मिल रहा 8.5% ब्याज
पीटीआई की खबर के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में ईपीएफओ ने पीएफ जमा पर 8.5% का ब्याज दिया था. इससे पहले 2018-19 में ये 8.65%, 2017-18 में 8.55%, 2016-17 में 8.65% और 2015-16 में 8.8% था.
जबकि इससे पहले 2014-15 और 2013-14 में ये 8.75% था. ये इससे पहले के वित्त वर्ष 2012-13 के 8.5% और 2011-12 के 8.25% के ब्याज से ज्यादा था.
ईपीएफओ के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने शनिवार को हुई बैठक में पीएफ के ब्याज घटाने का फैसल किया है. पीएफ जमा पर ब्याज घटाने से पहले ही ईपीएफओ को ट्रेड यूनियनों की तरफ से भारी विरोध का सामना करना पड़ा है.
CBT का फैसला EPFO के लिए बाध्यकारी
सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBT) का फैसला ईपीएफओ के लिए बाध्यकारी होता है. ये एक त्रिपक्षीय इकाई है जिसमें सरकार, कर्मचारी और नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं. इसकी अध्यक्षता श्रम मंत्री करते हैं. हालांकि सीबीटी द्वारा तय की गई ब्याज दरों की अधिसूचना जारी करने से पहले वित्त मंत्रालय इसकी समीक्षा करता है. अधिसूचना जारी होने के बाद ब्याज की राशि EPFO Subscriber के खाते में जमा कर दी जाती है.
Source : Aaj Tak