राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब ऑफलाइन लगान रसीद काटने की प्रक्रिया बंद करते हुए ऑनलाइन रसीद को ही मान्य कर दिया है। रैयत अब अपने जमीन की रसीद कटाने के लिए राजस्व कार्यालय का चक्कर काटने को बाध्य नहीं होंगे।

जमीन मालिक अब बिना अंचल कार्यालय या राजस्व कर्मचारी के कार्यालय गए अपनी रसीद कटा सकेंगे। अब ऑलाइन कटायी गई रसीद ही मान्य होगी। एक साल पहले शुरू की गई यह सेवा सभी जमाबंदी अपलोड न होने के कारण लागू नहीं हो पा रही थी। राजस्व विभाग ने सभी जमाबंदी अपलोड होने के बाद गुरुवार से यह सेवा शुरू कर दी है। सरकार का मानना है कि ऑनलाइन भू-लगान रसीद ही मान्य होने से बिचौलियों पर पूरी तरह अंकुश लग जाएगा। विभाग ने सभी राजस्व कर्मचारियों से लगान रसीद बुक वापस करने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि लगान रसीद समय पर जमा न करने वाले व निर्धारित तिथि से ऑफलाइन रसीद काटने पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने ऑनलाइन राजस्व लगान भुगतान प्रक्रिया की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए अंचल कार्यालयों पर प्रचार प्रसार करने का आदेश देते हुए जागरूकता अभियान चलाने का आदेश दिया है। वैसे इस ऑनलाइन रसीद को मान्यता कोर्ट में तब तक नहीं मिलेगी, जब तक इसका सत्यापन अंचल कार्यालय से नहीं करा लिया जाएगा।

Source : Hindustan

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